उत्तरप्रदेश न्यूज़ 21: कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते पुलिस अधीक्षक औरैया सुश्री सुनीति ने जनपद स्थित सभी थानों की पुलिस को अपने-अपने क्षेत्रों में लॉक डाउन का पालन कराने व जानकारी छिपाने पर कार्यवाही के सख्त निर्देश दिए हैं।।
कोतवाली औरैया के अन्तर्गत कस्बा खानपुर में कुरैशियान मस्जिद में 13 तब्लीती जमात के 13 जमाती रुके हुए थे परन्तु उनके द्वारा जिला प्रशासन औरैया को सूचना नही दी गई बल्कि इसकी सूचना प्रशासन को मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई जिनकी जांच कराने पर 04 लोगों को कोविड-19 से संक्रमित पाया गया व उनके सम्पर्क में आने वाले दयालपुर निवासी 04 व्यक्तियों में भी कोविड -19 की पुष्टि हुई उक्त लोग जनपद में लॉक डाउन व धारा 144 सीआरपीसी प्रभावी होने के बाद भी मनमाने ढंग से घूम रहे थे जिससे जनपद औरैया में कोरोना जैसी संक्रामिक महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया। इसलिए उक्त 13 तब्लीती जमाती के विरुद्ध कोतवाली औरैया में धारा 188/269/270 व 3 महामारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।
इसी क्रम में दिनांक 29.04.2020 को इन्दौर (म0प्र0) से रम्पुरा थाना ऐरवाकटरा औरैया आये दो व्यक्तियों, जिनकी औरैया पुलिस प्रशासन द्वारा अस्पताल भेजकर जांच कराई गई जिसमें दोनो कोरोना संक्रमित पाये गये। मुखबिर द्वारा प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई की इन दोनो के साथ में बालकृष्ण निवासी चिरकुवा थाना बिधूना भी इन्दौर से आया है जिसे स्वदेश निवासी उमरैन थाना ऐरवाकटरा अपनी मोटर साइकिल से लाया था। जबकि बालकृष्ण व स्वदेश को जानकारी थी कि उसके दोनो साथियों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित है फिर भी इनके द्वारा जानबूझकर अपनी जानकारी छिपायी गई तथा प्रशासन व ग्रामवासियों द्वारा फोन से पूछने पर भी लगातार सही जानकारी न बताकर लगातार गुमराह किया गया जिससे जनपद औरैया में कोरोना जैसी संक्रामिक महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया। इसलिए उक्त दोनो व्यक्तियों के विरुद्ध थाना ऐरवाकटरा में धारा 188/269/270 व 3 महामारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई,
इस संबंध में औरैया पुलिस प्रशासन द्वारा जनपदवासियों को निर्देशित किया गया कि यदि आगे भी जनपद में कोई व्यक्ति बाहर कहीं से आकर किसी स्थान पर रुका हो या निजामुद्दीन स्थित बड़ी मस्जिद (मरकज) की जमात में शामिल होकर आया है और व बिना प्रशासन को सूचित किये या अपना चिकित्सीय परीक्षण कराये बिना स्वछन्द घूमकर जनपदवासियों को कोरोना जैसी संक्रामक महामारी के खतरे में डालता है तो उसके विरुद्ध औरैया प्रशासन द्वारा अभियोग पंजीकृत कर कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी।
:औरैया पुलिस अधीक्षक सुश्री सुनीति ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के द्रष्टिगत 25.03.2020 से देश में लॉक डाउन घोषित है। भारत सरकार द्वारा इस संक्रमण को लेकर बार-बार दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से आकर किसी स्थान पर रुका हो या निजामुद्दीन स्थित बड़ी मस्जिद (मरकज) की जमात में शामिल होकर आया हो तो तुरन्त इसकी सूचना स्थानीय जिला प्रशासन को दें जिससे समय रहते इस वैश्विक महामारी को फैलने से रोका जा सके,
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इसी क्रम में दिनांक 29.04.2020 को इन्दौर (म0प्र0) से रम्पुरा थाना ऐरवाकटरा औरैया आये दो व्यक्तियों, जिनकी औरैया पुलिस प्रशासन द्वारा अस्पताल भेजकर जांच कराई गई जिसमें दोनो कोरोना संक्रमित पाये गये। मुखबिर द्वारा प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई की इन दोनो के साथ में बालकृष्ण निवासी चिरकुवा थाना बिधूना भी इन्दौर से आया है जिसे स्वदेश निवासी उमरैन थाना ऐरवाकटरा अपनी मोटर साइकिल से लाया था। जबकि बालकृष्ण व स्वदेश को जानकारी थी कि उसके दोनो साथियों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित है फिर भी इनके द्वारा जानबूझकर अपनी जानकारी छिपायी गई तथा प्रशासन व ग्रामवासियों द्वारा फोन से पूछने पर भी लगातार सही जानकारी न बताकर लगातार गुमराह किया गया जिससे जनपद औरैया में कोरोना जैसी संक्रामिक महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया। इसलिए उक्त दोनो व्यक्तियों के विरुद्ध थाना ऐरवाकटरा में धारा 188/269/270 व 3 महामारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई,
इस संबंध में औरैया पुलिस प्रशासन द्वारा जनपदवासियों को निर्देशित किया गया कि यदि आगे भी जनपद में कोई व्यक्ति बाहर कहीं से आकर किसी स्थान पर रुका हो या निजामुद्दीन स्थित बड़ी मस्जिद (मरकज) की जमात में शामिल होकर आया है और व बिना प्रशासन को सूचित किये या अपना चिकित्सीय परीक्षण कराये बिना स्वछन्द घूमकर जनपदवासियों को कोरोना जैसी संक्रामक महामारी के खतरे में डालता है तो उसके विरुद्ध औरैया प्रशासन द्वारा अभियोग पंजीकृत कर कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

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